पूर्व कैबिनेट नवप्रभात ने कहा कि बीते रोज ही एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें चार हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान हो चुका है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नियमावली स्पष्ट है कि अब मतदान स्थगित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बेलेट जारी हो चुके हैं, ऐसे में अधिकृत उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है।
कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र रच रही है। इस अधिकार को बचाने के लिए कांग्रेस हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक पत्र भी दे दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई थी। भाजपा ने चुनाव से 2 दिन पहले उनके आवेदन को निरस्त करवा दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगी। जनता का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है।
