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Breaking News : सहसपुर के निवर्तमान ग्राम प्रधान “अनीस अहमद” को न्यायालय से मिली बड़ी राहत, क्या अनीस अहमद के वर्तमान चुनाव में पड़ेगा न्यायलय के इस फैसले का असर, मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप बर्तवाल ने “News Height” के साथ साझा की वाद की महत्वपूर्ण जानकारी

रिपोर्ट : राहुल बहल

पंचायत चुनाव के दौरान सहसपुर के निर्वतमान ग्राम प्रधान अनीस अहमद को न्यायालय से मिली बड़ी राहत, न्यायालय ने अनीस अहमद के पक्ष में सुनाया फैसला, 2019 के पंचायत चुनाव से जुड़ा है मामला

अपर जिला न्यायाधीश विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर ग्राम सभा के निवर्तमान प्रधान अनीस अहमद के खिलाफ विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिक रूप से अवैध मानते हुए खारिज कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता समीर अहमद ने प्रधान पद पर विजयी हुए अनीस अहमद के खिलाफ उपजिलाधिकारी/ विहित प्राधिकारी के यहां चुनाव याचिका दायर की थी। जिसमें उनके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई गई थी। अनीस अहमद ने उनके खिलाफ पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 से व्यथित होकर अपर जिला न्यायाधीश विकासनगर की अदालत में याचिका योजित की थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 में ग्राम पंचायत सहसपुर से प्रधान पद के चुनाव में अनीस अहमद ने प्रतिभाग किया था। जिसमें उन्होंने विजय हासिल की थी। अधिवक्ता संदीप कुमार बर्तवाल ने बताया कि अनीस अहमद के विरूद्ध चुनाव याचिका को विहित प्राधिकारी द्वारा समयावधि 90 दिन की अवधि पूर्ण होने के लगभग 55 दिन उपरान्त स्वीकार किया गया, विधिक संगत नहीं था। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में निर्धारित समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गयी है। इसे आधार मानते हुए न्यायालय ने विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिक रूप से अवैध मानते हुए खारिज किर दिया। अनीस अहमद ने अदालत की फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि चुनाव याचिका राजनीतिक प्रतिद्वंतता और द्ववेश की भावना से की गई थी।

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