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Big breaking :- उत्तराखंड आ रहे हैं तो देना होगा आपको यह कर, इस तारीख से होगा लागू

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उत्तराखंड की बीजेपी सरकार जल्द ही अन्य प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों पर हरित उपकर लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों से बीस से अस्सी रुपए तक की राशि वसूल की जाएगी

ये कर प्रणाली वाणिज्यिक और निजी दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगी।

परिहन विभाग के आला अफसर ने बताया कि इस प्रणाली को दिसंबर के अंत तक लागू करने का लक्ष्य है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

चंद वाहनों जैसे दोपहिया, इलेक्ट्रिक, CNG वाहन, उत्तराखंड में पंजीकृत वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस टैक्स से छूट दी जाएगी। वसूली के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे का प्रयोग किया जाएगा, जो उत्तराखंड के बाहर पंजीकृत वाहनों की पहचान करेंगे और फास्टैग वॉलेट से सीधे राशि काट लेंगे।

बता दें कि नई व्यवस्था के तहत तिपहिया वाहनों पर 20 रुपए, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपए, मध्यम वाहनों पर 60 रुपए और भारी वाहनों पर 80 रुपए का शुल्क लगेगा।

यात्रियों को एक दिन के लिए प्रवेश देने के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा मगर नियमित रूप से आने-जाने वाले वाहन मालिकों के लिए अधिक अवधि के पास बनवाने का विकल्प भी होगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। तीन महीने के पास के लिए दैनिक दर का 20 गुना और वार्षिक पास के लिए 60 गुना राशि का पेमेंट करना होगा।










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