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Big breaking :-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समुह (ग) पदों की भर्ती कि आई नई विज्ञप्ति।।

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एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय / उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु दिनांक 18 जुलाई, 2024 को विज्ञापन संख्या- A-1/E- 3/APS/DR/2024 प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के बिन्दु संख्या 02 (नोट) के उपबिन्दु 1, 2, 3 के अनुसार दिव्यांगजन एवं कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी के आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 833/XXXI(4)/2024-118 (विविध) 2015 दिनांक 02 अगस्त, 2024 द्वारा वांछित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार संशोधित रिक्तियों (पदों की संख्या) का विवरण निम्नवत् है :-

 

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 833/XXXI (4)/2024-118 (विविध) 2015 दिनांक 02

अगस्त, 2024 के क्रम में अवगत कराया गया है कि ‘दिव्यांगजनों के उक्त 03 बैकलॉग पद वर्ष 2007, 2012 एवं 2017 से विशेष भर्ती संचालित किये जाने के बावजूद भी भरे नहीं जा सके हैं। चूंकि पूर्व में नियमानुसार तीन बार विशेष भर्ती संचालित किये जाने के बावजूद भी दिव्यांगजनों के बैकलॉग पदों को भरा नहीं जा सका है, के दृष्टिगत वर्तमान में प्रशा०वि० द्वारा उक्त बैकलॉग रिक्तियों को दिव्यांगा की श्रेणियों के पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जानी होगी और इस हेतु अपर निजी सचिव पद के लिए चिन्हांकित दिव्यांगता की समस्त श्रेणियों का अधियाचन में उल्लेख किया जाना होगा, ताकि दिव्यांगता की चिन्हित श्रेणियों में से यदि पृथक-पृथक श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं, तो चयन संस्था द्वारा बैकलॉग रिक्तियों की सीमा में उनके चयन पर विचार किया जा सकेगा। अभ्यर्थी की स्थिति में यदि दिव्यांगता की एक ही श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध हों, तो वरीयता क्रम में उनसे भी बैकलॉग के उक्त रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकता है।

यदि उपरोक्तानुसार बैकलॉग रिक्तियों को पांच प्रवगों में से अदला-बदली से भी भरा जाना

सम्भव न हो, तो नियोक्ता द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से समन्वय स्थापित करते हुए दिव्यांगजन

से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा उक्त बैकलॉग रिक्तियों को भरा जा सकेगा।”

उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या- A-1/E-3/APS/DR/2024 दिनांक 18 जुलाई, 2024 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।










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