उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठत्ता नियमावली, 2002 के कतिपय प्राविधान को लागू करने में समय-समय पर उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत नियमावली के नियम 4 के खण्ड (झ) में ‘वर्ष’ तथा नियम 8 के उप नियम (2) एवं (3) में ‘एक चयन’ को रपष्ट किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है।
तत्क्रम में वर्ष को ‘वर्ष / चयन वर्ष’ के रूप में तथा ‘एक चयन’ को ‘एक चयन वर्ष के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। तद्नुसार ‘उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024’ का प्रख्यापन किया गया है।


