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इनकम टैक्स-आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई है आखिरी तारीख, इसके बाद लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार टैक्सपेयर को विभाग की ओर से समय- समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाया जाता है। बताया गया कि यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे जुर्माना देना होगा।

 

 

 

 

यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक आप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो जल्दी करें। 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा।

 

आयकर विभाग के अनुसार टैक्सपेयर को विभाग की ओर से समय-समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाया जाता है। बताया गया कि यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपनी इनकम के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

 

 

 

 

 

इसमें 05 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 01 हजार, जबकि पांच लाख से अधिक इनकम वाले के लिए पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को ब्याज शुल्क और कुछ लाभों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा।

चार्टर्ड अकाउंटेट संजय मुनियाल ने बताया कि 31 जुलाई तक भी कोई आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।










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