Featured

Big breaking :-शिक्षकों के हुए तबादले आई नई लिस्ट

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश सं0-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुसार समूह-ख वेतनमान रू0 56100-177500, (लेवल-10) में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों /

 

प्रधानाध्यापिकाओं को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) (चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध, धारा 17 (1) (ख) (पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्याकता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध, धारा 17 (1) (ख) (छः) दुर्गम कार्य स्थल से दुर्गम कार्यस्थल में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध एवं धारा 17 (1) (ख) (सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 के विद्यालय से

स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अपने ही वेतनमान में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।










Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Copyright © 2024

To Top