वर्तमान में राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान के संबंध में अंशदान आधारित योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभावी है जिसके द्वारा राज्य में पूर्व लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी स्थापित व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था।
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना राजकीय कार्मिकों एवं पेंषनरों दोनो पर अनिवार्य थी। मा० उच्च न्यायालय के आदेषों के अनुपालन में इसे पेंषनरों और उनके आश्रितों हेतु वैकल्पिक किया गया।
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT-OUT हो चुके राजकीय पेंषनरों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोई वर्तमान में व्यवस्था संचालित नही होने से OPT- OUT हो चुके पेंषनरों और उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के निस्तारण हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से OPT-OUT हो चुके राजकीय पेंषनरों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु पूर्व में शासनादेष संख्या 679 दिनांक 04.09.2006 में प्राविधानित व्यवस्था को इस सीमा तक पुनर्जीवित किया गया है।
