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Big breaking :-फिलहाल चाय बागान की भूमि से नहीं हटेगा थाना वसंत विहार सिविल कोर्ट के आदेश पर जिला न्यायालय ने लगाई रोक

फिलहाल चाय बागान की भूमि से नहीं हटेगा थाना वसंत विहार सिविल कोर्ट के आदेश पर जिला न्यायालय ने लगाई रोकअगली सुनवाई तीन फरवरी को, पैरवी को अधिकारी नियुक्तI

 

 

 

चाय बागान की जमीन पर बने वसंत विहार थाने को हटाने के सिविल कोर्ट के आदेश पर जिला न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस मामले में अब जिला न्यायालय में तीन फरवरी को सुनवाई होनी है। पैरवी के लिए पुलिस कप्तान ने सीओ सिटी और एसओ वसंत विहार को नियुक्त किया है।

 

 

गौरतलब है कि पिछले साल 29 नवंबर को टी एस्टेट की अपील पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने वसंत विहार थाने को हटाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही वहां पर बने आवासीय भवनों को भी 30 दिन के भीतर हटाने को कहा गया था। वसंत विहार थाने के पास बने सीआईडी ऑफिस के संबंध में भी सिविल कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए थे।

 

इस आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी देहरादून की निगरानी में जिला न्यायालय में अपील करने के निर्देश दिए थे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल से प्रकरण की सभी जानकारी लेकर अपील तैयार की गई। इसके बाद सीओ सिटी और एसओ वसंत विहार को पैरवी के लिए नियुक्त किया गया।

 

जिला न्यायालय ने मंगलवार को सिविल कोर्ट के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अब तीन फरवरी को सुनवाई होनी है। इसके लिए पुलिस की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सीआईडी ऑफिस के लिए भी पुलिस मुख्यालय जल्द अपील करने जा रहा है।

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